हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के तीसरे दिन, गुरुवार देर शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। सेक्टर-11 थाने में 156 नंबर FIR भारत न्याय संहिता (BNS) की धारा 108, 3(5) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r) के तहत दर्ज की गई है।
चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी कंवरदीप कौर ने केवल इतना बताया कि पूरन कुमार की पत्नी और हरियाणा की वरिष्ठ IAS अफसर अमनीत पी. कुमार की ओर से शिकायत दी गई थी। इसमें सुसाइड नोट का हवाला दिया गया था। सुसाइड नोट को आधार मानते हुए ही आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। सुसाइड नोट में जिनके नाम थे, उन्हें आरोपी बनाया गया है। FIR की कॉपी बहुत जल्दी सार्वजनिक कर दी जाएगी।
बता दें कि पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के 15 IAS-IPS अफसरों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। उन्होंने नोट के आखिरी पैरा में हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया पर गंभीर आरोप लगाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कपूर
को हटाकर ओपी सिंह को हरियाणा का नया DGP बनाया जा सकता है। देर रात तक इससे जुड़े आदेश जारी किए जा सकते हैं। उधर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स (NCSC) ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को 7 दिन में रिपोर्ट देने का नोटिस जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि समय सीमा के भीतर जवाब नहीं आता तो आयोग में हाजिरी के लिए सम्मन जारी किया जा सकता है।
