इंदौर जिले में आबकारी के अमले द्वारा निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम विक्रय मूल्य के उल्लंघन पर कंपोजिट मदिरा दुकानों पर कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई में रामकृष्णबाग, कनाडिया ग्राम, खजुरिया,बुढानिया एवं मदिरा दुकान देपालपुर क्र.-2 के लायसेंसियों के विरूद्ध केस दर्ज किये गये है।
सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि उक्त प्रकरणों को कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा इन मदिरा दुकानों पर कठोर कार्यवाही करते हुए कुल 12 लाख 83 हजार 918 शास्ति अधिरोपित की गई है, संबंधित लायसेंसियों को उक्त राशि में किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।
इसी अनुक्रम में जिले के लायसेंसियों द्वारा गंभीर अनियमितताएं किये जाने पर कुल 27 प्रकरण पंजीबद्ध कर 26 प्रकरणों में कुल शास्ति राशि 68 लाख 40 हजार 153 रुपये आरोपित की गई है तथा अन्य नियमों का उल्लंघन किये जाने पर 3627 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है एवं 2950 प्रकरणों में लगभग 72लाख रुपये जुर्माना आरोपित कर वसूली की कार्यवाही की गई है। इस प्रकार सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा कुल 1 करोड़ 28 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया गया है।
इंदौर जिले में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन पर आबकारी विभाग के अमले द्वारा नियम विरुद्ध शराब विक्रय करने वालों के विरूद्ध कार्यवाहियां लगातार जारी रहेगी।
