
जिले के विभिन्न गैस एजेंसियों के विरूद्ध दर्ज किये गये प्रकरण
बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित गैस सिलेण्डर किये जप्त
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण, गैस रिफलिंग, गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सीएम हेल्पलाइन अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत की टीम भेजकर तत्काल जांच कराने पर अनियमितताएं जाने पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटरों से पंजीकृत उपभोक्ताओं को सही मात्रा एवं समय पर गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस हेतु निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में महामाया गैस एजेंसी (IOCL एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर) विजय नगर इंदौर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर गैस एजेंसी की जांच करवाई गई। जांच में गैस एजेंसी पर विभिन्न प्रवर्ग के गैस सिलेंडरों के स्टॉक में अंतर होना पाया गया। गैस एजेंसी का गोदाम घनी आबादी रहवासी क्षेत्र में स्थित होना पाया गया। गैस एजेंसी के प्रोपरायटर श्री निपेन्द्रसिंह पिता शैलेन्द्रसिंह एवं प्रबंधक श्रीमती कविता पति संजय शुक्ला के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन के फलस्वरूप सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। गैस गोदाम रिहायसी इलाके से अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए तेल कंपनी को तत्काल अन्यत्र शिफ्टिंग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
इसी प्रकार अरिहंत गैस एजेंसी, तिलक नगर, इंदौर (IOCL एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर) के हॉकर द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस अंतरण की शिकायत प्राप्त होने पर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा तत्काल खाद्यान्न नापतोल का दल भेज कर शिकायत की जांच की गई। जिसमें मौके पर शिकायत सही पाई गई। गैस एजेंसी के अधिकृत हॉकर द्वारा मौके पर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में बंसी लगाकर गैस का अंतरण करने पर विभाग के द्वारा गैस एजेंसी के वाहन में 14.2 कि.ग्रा. प्रवर्ग के भंडारित 17 नग भरे तथा 20 नग खाली गैस सिलेंडरों को जप्त किया गया, जिसका जप्ती मूल्य 2,96,377/- रूपये आंका गया है। गैस एजेंसी की रिकॉर्ड जांच दल द्वारा की गई, जिसमें विभिन्न प्रवर्ग के गैस सिलेंडरों के स्टॉक में भारी अंतर पाये जाने से मौके पर पाये गये 14.2 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 18 नग भरे, 120 नग खाली, 19 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 160 नग भरे, 51 नग खाली, 10 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 2 नग भरे, 2 नग खाली एवं 5 कि.ग्रा. प्रवर्ग के गैर घरेलू 2 नग भरे, 21 नग खाली गैस सिलेंडर्स जप्त किये गये, जिसका जप्ती मूल्य 11,32,558/- रूपये आंका गया। गैस एजेंसी के प्रोपरायटर विवेक जैन, हॉकर दीपक पिप्लोदे, वाहन चालक मिथुन कलमे के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन के फलस्वरूप सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एजेंसी के अधिकृत होकर द्वारा उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर फॉर्म डिलीवरी के पूर्व गैस की रिफिल जैसी गंभीर अनियमितताएं किए जाने पर अपराध की गंभीरता को देखते हुये संबंधितों के विरूद्ध तिलकनगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने करवाई की गई है।
जिले में नॉन डोमेस्टिक (ND) गैस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अपंजीकृत उपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर प्रदान करने एवं विधिवत रिकार्ड संधारित न करने की शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही है। जिसमें बिना पंजीकृत उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक सिलेंडर प्रदायिक करने पर किसी दुर्घटना पर थर्ड पार्टी बीमा नहीं होने पर बड़ी दुर्घटना एवं उससे राहत के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर विभाग ने संज्ञान लेकर जांच पड़ताल शुरू की है जिसमें विभाग द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मेसर्स तेज इण्डेन गैस एजेंसी, राउखेडी मांगलिया इंदौर (IOCL ND एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर) के वाहन क्रमांक एमपी 09-जी.एच. 9604 की जांच की गई, जिसमें वाहन चालक निलेश कुमार धाकड़ द्वारा अपंजीकृत उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलेवरी करना पाया गया। उक्त वाहन को मौके पर जप्त कर वाहन में भंडारित 19 कि.ग्रा. के 27 नग भरे तथा 12 नग खाली गैस सिलेंडर जप्त किये गये, जिनका जप्ती मूल्य 5,44,219/- आंका गया है। गैस एजेंसी की जांच में एजेंसी पर स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन बोर्ड का प्रदर्शन नहीं पाया गया। स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया। उपभोक्ताओं की सूची का संधारण करना नहीं पाया गया। गैस गोडाउन पर स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन करना नहीं पाया गया। गोडाउन पर गैस सिलेंडर की आवक, जावक का विधिवत रिकार्ड संधारित करना नहीं पाया गया। फलस्वरूप मौके से 19 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 158 नग भरे सीलबंद, 208 नग खाली, 47.5 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 16 नग खाली व 01 नग भरे सीलबंद, 5 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 10 नग खाली गैस सिलेंडर्स एवं 04 नग वाहन जप्त किये गये, जिनका जप्ती मूल्य 34,67,065/- रूपये आंका गया। गैस एजेंसी के पार्टनर अरूण रावल, पार्टनर संजीव मुदलियार, प्रबंधक अरविन्द उर्फ विपुल मालवीय, सहायक प्रबंधक मेघराज विश्वकर्मा एवं डिलीवरी बॉय/वाहन चालक निलेश कुमार धाकड़ के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन के फलस्वरूप सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
नॉन डोमेस्टिक (ND) गैस डिस्ट्रीब्यूटर मेसर्स एनडी एचपी गैस डिस्ट्रीब्यूटर, 10 बी ओसियन आर्केड निपानिया इंदौर (HPCL ND एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर) की जांच में एजेंसी पर स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन बोर्ड का प्रदर्शन नहीं पाया गया। स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना नहीं पाया गया। उपभोक्ताओं की सूची का संधारण करना नहीं पाया गया। गैस गोडाउन पर स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन करना नहीं पाया गया। गोडाउन पर गैस सिलेंडर की आवक, जावक का विधिवत रिकार्ड संधारित करना नहीं पाया गया। फलस्वरूप मौके से 19 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 23 नग भरे सीलबंद, 51 नग खाली, 47.5 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 41 नग खाली व 05 नग भरे सीलबंद, 5 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 03 नग खाली, 01 नग भरा, 2 कि.ग्रा. प्रवर्ग के 19 नग भरे गैस सिलेंडर्स एवं 01 नग वाहन जप्त किये गये, जिनका जप्ती मूल्य 10,50,873/- रूपये आंका गया। गैस एजेंसी के संचालक गौरीशंकर चौधरी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन के फलस्वरूप सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर निरंतर अभियान चलाकर गैस सिलेंडर के रिफिल, कालाबाजारी, अवैध क्रय विक्रय, अवैध भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई जांच पड़ताल जारी है। इसके साथ ही जो रिहायशी इलाके में गोदाम स्थित है, जिसमें भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है, जिसके लिए प्रत्येक गोदाम का भौतिक सत्यापन खाद्य नापतोल के संयुक्त दल द्वारा करवाया जा रहा है तथा तेल कंपनी से भी प्रत्येक गोदाम की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।
