इंदौर
क्षिप्रा थाना क्षेत्र में तीन आरोपियों ने एक फरियादी से कृषि भूमि का सौदा किया और सवा करोड़ रुपए की बयाना राशि लेने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री फरियादी के नाम न करते हुए, उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। पुलिस ने दस्तावेजों और शिकायत आवेदन की जाँच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, यह मामला ग्राम पटवा खेड़ी स्थित कृषि भूमि से जुड़ा है। पुलिस ने फरियादी अमजद पिता अजीज पटेल निवासी ग्राम जेतपुरा, सांवेर की रिपोर्ट पर आरोपी पवन पिता हरि प्रकाश श्रीवास्तव, प्रीतेश पिता हरि प्रकाश श्रीवास्तव और नेहा पति पवन श्रीवास्तव तीनों निवासी बसंत विहार कॉलोनी, नानाखेड़ा, उज्जैन के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है।फरियादी अमजद पटेल ने पुलिस को बताया कि घटना १३ मार्च २०२५ की है। इस तारीख को आरोपियों ने उनके साथ ग्राम पटवा खेड़ी स्थित कृषि भूमि का सौदा किया था। आरोपियों ने अनुबंध पत्र लिखकर फरियादी से बयाना पेटे एक करोड़ पच्चीस लाख रुपए प्राप्त कर लिए थे।लेकिन, उन्होंने रजिस्ट्री आवेदक अमजद पटेल के नाम नहीं की। इसके विपरीत, आरोपियों ने यह उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति उत्कर्ष वर्मा व उनके साथियों के नाम रजिस्ट्री कर दी और फरियादी के साथ धोखाधड़ी की।
