इंदौर जिले में चायनीज धागे के पतंगबाजी में इस्तेमाल, भंडारण तथा विक्रय पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन की अपील, प्रतिबंध का अनिवार्य रूप से किया जाए पालन
चाइनीज मांजे से पंतगबाजी से हो रही दुर्घटना को लेकर प्रशासन सख्त है पुलिस प्रशासन पतंगबाजी पर नजर रख रहा है अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे पतंग उड़ा रहे आशीष मायल को पुलिस ने धारा 223 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है आरोपी का कहना है चाइनीज माँजा उसके पास पिछले साल का था । साथ ही द्वारकापूरी एवं चंदन नगर में पुलिस ने चाइनीज माँजा बेचने पर दुकानों को सील कर दिया है ।
इंदौर जिले में मानव जीवन एवं पशु, पक्षियों की सुरक्षा को देखते हुए चायना के धागे के पतंगबाजी में उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही इसका भंडारण तथा विक्रय भी प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 23 जनवरी 2026 तक प्रभावशील है। जिला प्रशासन तथा पुलिस ने सभी संबंधितों से कहा है कि वे उक्त प्रतिबंध का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें। पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना के धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही है। कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फस जाते है और घायल हो जाते है। कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड़ पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते है। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। निकट भविष्य में मकर संक्रान्ति पर्व आने वाला है तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है । इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।
