घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई, एजेंसी संचालक सहित तीन पर एफआईआर*
इंदौर 5 फरवरी 2026
जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, गैस रिफिलिंग एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई में गैस एजेंसी संचालक, हॉकर एवं वाहन चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
जांच के दौरान मेसर्स अरिहंत गैस एजेंसी, उद्योग नगर पालदा, इंदौर के प्रोपराइटर विवेक जैन, हॉकर मिथुन कलमे एवं वाहन चालक दीपक पिप्लोदे द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग, गैस स्टॉक में अंतर तथा अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। इस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना तिलक नगर एवं आजाद नगर में प्रकरण दर्ज कराया गया।
अभियान के दौरान नारायणी हॉस्पिटल पिपल्याहाना के सामने प्राप्त गोपनीय शिकायत पर वाहन क्रमांक MP 09 LQ 9331 में गैस अंतरण करते हुए आरोपी पाए गए। जांच में गैस सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाई गई तथा डिलेवरी से संबंधित वैधानिक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। साथ ही एजेंसी के स्टॉक में भी भारी अंतर पाया गया।
इसी क्रम में खुडैल क्षेत्र में इंडियन बैंक के पीछे दयालु नगर में मोहम्मद हुसैन एवं साईन बी द्वारा घरेलू 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडरों से इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए पाया गया। मौके पर बिना बिल गैस सिलेंडर खरीदना, बिना अग्निशमन यंत्र, बिना गैस बैंक एवं मेनीफोल्ड अनुमति के 100 किलोग्राम से अधिक गैस भंडारण तथा संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर थाना खुडैल में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई।
इस कार्रवाई में वरिष्ठ सहायक आपूर्ति अधिकारी श्रीमती कल्पना परमानिक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री महादेव मुवेल सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
