बिना उचित अनुमति के रैपिडो बाइक टैक्सी संचालन की अनुमति नहीं
नियमों का पालन करने हेतु रेपिडो के मुख्यालय को भेजा जायेगा नोटिस
इंदौर
आरटीओ द्वारा 12 रैपिडो बाइक टैक्सी जब्त किए जाने की कार्रवाई के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में रैपिडो चालक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पहुंचे। चालकों ने बताया कि वे रैपिडो के जरिए अपना घर-परिवार चला रहे हैं और इससे शहर के छात्रों व दैनिक यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलती है। इसी वजह से कार्रवाई के बाद उनमें चिंता का माहौल बना हुआ है। चालकों ने आरटीओ अधिकारियों से मुलाकात कर कहा कि वे सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनी ने उन्हें कभी यह स्पष्ट नहीं बताया कि बाइक टैक्सी चलाने के लिए व्यावसायिक नंबर प्लेट और ट्रेड लाइसेंस जरूरी होता है। कंपनी उनसे केवल ड्राइविंग लाइसेंस, बाइक के कागज और आधार कार्ड लेती है।
मामले पर एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने स्पष्ट किया कि आरटीओ किसी की रोज़ी-रोटी छीनना नहीं चाहता, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना उचित अनुमति के हम संचालन की अनुमति नहीं दे सकते है।
एआरटीओ ने बताया कि इस मामले में रेपिडो के मुख्यालय को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्हें निर्देश दिए जाएंगे कि वह सभी नियमों के तहत ही संचालन करे। यदि नियमों का पालन नहीं हुआ, तो शहर में बाइक टैक्सी सेवा को बंद कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में ट्रैफिक डीसीपी को भी पत्र भेजा जा रहा है, ताकि बिना नियमों के चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं पर कार्रवाई की जा सके। एआरटीओ श्री राजेश गुप्ता ने सभी चालकों को इस संबध में नियमों की जानकारी दी।
*यह है नियम *
इंदौर में रैपिडो (बाइक टैक्सी) चलाने के जरूरी नियम-
•बाइक का व्यावसायिक पंजीकरण होना जरूरी।
•कंपनी के पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए।
•चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस।
•वाहन का कमर्शियल बीमा और वैध PUC।
•चालक और सवारी—दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य।
•कंपनी के पास परिवहन विभाग की अनुमति जरूरी।
