इंदौर

इंदौर जिले में संकल्प से समाधान अभियान के तहत लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत आज श्रम विभाग द्वारा बंधक श्रम उन्मूलन दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जिले की ग्राम पंचायत बड़ियाकीमा में शिविर लगाया गया। शिविर में श्रम विभाग द्वारा बंधक श्रम की परिभाषा एवं अन्य प्रमुख प्रावधानों का वाचन किया गया एवं बंधक श्रम कुप्रथा के उन्मूलन संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों/श्रमिकों के संबल व कर्मकार पंजीयनों की पुष्टि करते हुए योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 2016 अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को नियोजित करने पर 20 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक के जुर्माना एवं 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा सहित अन्य प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से श्रीमती कुंता बाई रावत (सरपंच), श्री सन्नी साहू (सचिव), स्वास्थ्य विभाग (सी.एच.ओ), कृषि विभाग (ए.ई.ओ), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, आँगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोनिका कोष्टा (श्रम निरीक्षक), कुलदीप इंगले (श्रम निरीक्षक) आदि मौजूद थे।
