
इंदौर
सहायक श्रमायुक्त इंदौर द्वारा इंदौर एवं उज्जैन संभाग के विभागीय अधिकारी एवं संबंधित स्टैक होल्डर्स के लिए 17 मार्च मंलगवार को जालसभा गृह साउथ तुकोगंज इंदौर में स्टेट एक्शन प्लान एवं श्रम संहिताएं तथा चाइल्ड लेबर एण्ड बॉन्डेड लेबर का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उप श्रमायुक्त मुख्यालय इंदौर श्री आशीष पालीवाल, सहायक श्रमायुक्त सिंगरौली श्री बी.पी. सिंह, सहायक श्रमायुक्त उज्जैन श्रीमती राखी जोशी, ई.एस.आई.एस. डायरेक्टर श्री चंद्रशेखर जायसवाल व विशेषज्ञ राज्य सलाहकार यूनिसेफ श्री अमरजीत सिंह उपस्थित रहे।
कार्यशाला में श्री अमरजीत सिंह, को-ऑडिनेटर, यूनिसेफ द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं बंधक श्रम अधिनियम 1976 के प्रावधानों से अवगत करवाया गया तथा श्रम विभागीय अधिकारियों द्वारा श्रम स्टार रेटिंग, कार्यस्थल पर सुरक्षा, हर्ट फ्री डेज, आरोह, श्रम विभाग से सम्बंधित योजनाएं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक, सुरक्षा संहिता 2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में इंदौर व उज्जैन संभाग के श्रम विभागीय कार्यपालिक, श्री योगेंद्र विकल, आयुक्त, सहायक भविष्य निधि, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, नियोजक, श्रमिक यूनियन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वर्कशॉप का संचालन सुश्री तृप्ति डावर एवं श्री अविनाश रंगारे श्रम निरीक्षक द्वारा किया गया। वर्कशॉप के अन्त में प्रश्न-उत्तर सत्र का भी आयोजन किया गया।
