इन्दौर
आबकारी विभाग द्वारा अधिकारी देवेश चतुर्वेदी, मनोज अग्रवाल, धर्मेंद्र जोशी के नेतृत्व में अवैध मदिरा के विरुद्ध विशेर्ष निवासी 24, तिरुपति नगर, एयरपोर्ट रोड के विरुद्ध आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। आरोपी राहुल ने किसी देबू के लिए काम करना स्वीकार किया। वहीं भोई मोहल्ला वृत्त से जुडे अधिकारी टीके साहू, त्रिअम्बिका शर्मा के नेतृत्व में टीम द्वारा नगर निगम कार्यालय के पीछे दोपुहिया वाहन क्रमांक एमपी -09 एयू-4449 जूपिटर से 12 बोतल रॉकफोर्ड की विदेशी मदिरा व्हिस्की बरामद की गई।मदिरा और वाहन का कुल बाजार मूल्य 136240 रुपये विभाग ने बताया। वहीं अधिकारी प्रियंका रानी चौरसिया की टीम ने दशहरा मैदान से वाहन क्रमांक एमपी-09 यूडी-6294 एक्टिवा से 12 बोतल बैक वेंचर की विदेशी मदिरा व्हिस्की बरामद की। आरोपी राजसिंह पिता सोहन राजपूत के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जब्त मदिरा और वाहन का कुल बाजार मूल्य 89 हजार 200 रुपये है।
