
28 अक्टूबर को विमानतल और 28 अक्टूबर से 6 नवंबर तक डेली कॉलेज परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन सहित अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के उड़ाने पर प्रतिबंध
इंदौर, 28 अक्टूबर 2026
इंदौर में जेड प्लस (विशेष सुरक्षा श्रेणी) प्राप्त वीआईपी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को इंदौर विमानतल की 5 किलोमीटर की परिधि में तथा 28 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक डेली कॉलेज परिसर, रेसीडेंसी एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून एवं अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन क्षेत्रों को ‘नो ड्रोन फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया है। व्यावसायिक उड़ानों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 को अपराह्न से 6 नवंबर 2026 को रात्रि 8 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
