
गोवा में हाल ही में हुई अग्नि दुर्घटना को देखते हुए इंदौर जिले में प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतना प्रारंभ कर दिया है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर शहर में गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण करने वालों के विरुद्ध विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के तहत आज खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के चार अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित गैस सिलेंडर जप्त किए गए। यह सभी सिलेंडर घनी आबादी और रहवासी क्षेत्रों में बिना किसी वैध अनुमति, फायर सेफ्टी प्रमाणन और विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति के संग्रहित किए जा रहे थे, जो गंभीर दुर्घटना की स्थिति पैदा कर सकते थे। प्रशासन ने मौके से मिले सिलेंडरों को जप्त करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे जांच प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और शहर में अवैध गैस भंडारण पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू ने बताया कि खाद्य विभाग के अमले द्वारा आज चार स्थानों पर कार्रवाई की गई इस कार्रवाई में कुल 156 गैस सिलेंडर जप्त किए गए दो ऑटो रिक्शा भी जप्त किए गए हैं।
शहर के केटरिंग व्यवसायियों द्वारा शहर के मध्य में अवैधानिक रूप से संचालित एलपीजी के गोदामों पर आकस्मिक छापामार कार्यवाही की गई। मौके पर केटरिंग व्यवसायियों द्वारा बगैर वैधानिक अनुमति के, फायर सेफ्टी के, विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति के बडी मात्रा में विभिन्न क्षमताओं वाले गैस सिलेंडरों का भंडारण/संग्रहण करना पाया गया। मौके पर पाये गये सिलेंडरों का संबंधितों से जप्त किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। केटरिंग व्यवसायियों की जानकारी निम्नानुसार है:-
