
इंदौर
इंदौर जिले में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग के अमले द्वारा अवैध गैस रीफिलिंग और गैस के व्यवसायिक सिलेंडरों के अवैध भण्डारण के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज खाद्य विभाग के दो दलों ने दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर जप्त किये है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू ने बताया कि आज मानपुर में गौरव वर्मा से जूनी स्कूल ग्राउंड से 3 व्यावसायिक खाली सिलिंडर 19 किलोग्राम, 2 घरेलू खाली सिलेंडर तथा 7 घरेलू भरे गैस सिलेंडर 14.2 किलो ग्राम, 1 गैस रीफिलिंग मशीन तथा एक तोल काटा जप्त किया गया। सभी सिलेंडर भारतीय पेट्रोलियम कंपनी के है। आरोपी द्वारा अनाधिकृत और अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का क्रय विक्रय, भंडारण और वाहनो में गैस भरने का अवैध कार्य किया जाना पाया गया।
इसी तरह पंजोइन फैक्ट्री के सामने हिनकारगिरी धार रोड इंदौर स्थित नेहा कैटरर्स के गोदाम पर भी कार्रवाई की गई यहां से 19 किलो क्षमता के 11 आंशिक भरे हुए, 46 सिलेंडर 5 किलो क्षमता के खाली तथा 5 किलो क्षमता के आंशिक भरे हुए 12 सिलेंडर जप्त किये गये। आरोपी का नाम किशन लाल कुमावत उर्फ पप्पू महाराज पिता मथुरालाल कुमावत है। इनके विरुद्ध भारी मात्रा में गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण, किसी प्रकार का गैस कनेक्शन व्यावसायिक सिलेंडर का नहीं होने पर प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने निर्देश दिये है कि अनाधिकृत रूप से गैस सिलेंडर का उपयोग करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जाये। अपील की गई है कि सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, कैटरिंग आदि प्रतिष्ठान विधिवत रूप से गैस सिलेंडरों का उपयोग करे। वे जन सुरक्षा की दृष्टि से अपने कैटरिंग प्रतिष्ठान संचालन के लिये विधिवत अधिकृत गैस एजेंसी से अपना व्यावसायिक सिलेंडर कनेक्शन लेवे। गैस बैंक,आदि के लिए एस वी प्राप्त करें। अनावश्यक रूप से किसी भी अवैध गोदाम में गैस सिलेंडर का भंडारण कर नहीं रखें। कैटरिंग के सिलेंडर के उपयोग उपरांत गैस सिलेंडर विधिवत गैस एजेंसी के गोदाम को या गैस एजेंसी संचालक को देना सुनिश्चित करें। किसी भी रिहायशी इलाके में अवैध रूप से कमर्शियल सिलेंडर का भंडारण नहीं किया जाये।
