आबकारी विभाग की कार्रवाई में 5 लाख 12 हजार 600 रुपये कीमत की अवैध मदिरा एवं वाहन जप्त*
इंदौर, 15 जनवरी 2026
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशानुसार में अवैध मदिरा के परिवहन, भण्डारण एवं क्रय-विक्रय पर प्रभावी कार्रवाई निरन्तर जारी है। कंट्रोलर श्री देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में वृत्त- काछी मोहल्ला के उप निरीक्षक श्री भगवानदास अहिरवार एवं आबकारी अमले द्वारा शहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई।
उक्त कार्रवाई क्षेत्र में गश्त के दौरान शंका के आधार सफेद रंग चार पहिया वाहन (क्रमांक-MP09CF8801) को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 18 बोतल ओल्ड मौन्क रम विदेशी मदिरा अवैध परिवहन की जा रही थी, जिसे जप्त की गई। वाहन चालक देवेन्द्र पिता ओमकार खण्डेलवाल निवासी 223 खातीवाला टैंक इंदौरको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जब्त मदिरा और वाहन की कुल बाजार मूल्य 5 लाख 12 हजार 600 रुपये कीमत है। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्रवाई में आरक्षक सुश्री सीमा भूरिया, श्री योगेश कुमार मोहविया का सराहनीय योगदान रहा।
