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*अशासकीय विद्यालयों की
मान्यता नवीनीकरण तिथि बढ़ी, 10 अक्टूबर तक मिलेगा अंतिम अवसर*
इंदौर, 27 सितंबर 2025। मध्यप्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब जो विद्यालय पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें विशेष विलंब शुल्क सहित अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी अशासकीय विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन कई स्कूल समय पर आवेदन नहीं कर सके थे। ऐसे स्कूलों के छात्रहितों को ध्यान में रखते हुए अब 29 सितम्बर 2025 से पोर्टल खोला जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।
मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूलों को 10 हजार रुपये विशेष विलंब शुल्क जमा करना होगा। वहीं 3 से 5 अक्टूबर तक आधार सेवा बंद रहने के कारण शिक्षकों का आधार सत्यापन इन तिथियों से पूर्व या पश्चात करना होगा।
नवीन स्कूल खोलने के लिए इस अवधि में आवेदन नहीं किया जा सकेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरटीई अधिनियम के तहत तय मानकों की पूर्ति करने वाले स्कूलों को ही पोर्टल से मान्यता प्राप्त होगी और बिना मान्यता के कोई भी स्कूल संचालित नहीं किया जा सकेगा।
जिला कलेक्टर और परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश की जानकारी सभी अशासकीय विद्यालयों तक पहुँचाएँ और समय-सीमा में प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
